दिल्ली में अब बाइक टैक्सी भी क़ानूनी रूप से चलेगी

दिल्ली में पहली बार मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम नोटिफाई होगी।

0

दिल्ली में बाइक टैक्सी भी अब कानूनी रूप से चल सकेंगी। दिल्ली के LG ने राजधानी में कैब एग्रीगेटर पॉलिसी को मंज़ूरी दे दी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा आज शाम तक पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। दिल्ली में पहली बार मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम नोटिफाई होगी। इसी योजना के तहत दिल्ली में बाइक टैक्सी भी कानूनी रूप से चल सकेंगी।

दिल्ली के परिवहन मंत्री ने कहा कि साल 2030 तक सभी वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। इस योजना में ओला, उबर जैसे टैक्सी एग्रीगेटर के साथ swiggy zomato जैसे डिलीवरी सर्विस ऑपरेटर भी आएंगे। ऐमज़ॉन फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स जैसे सर्विस प्रोवाइडर भी जुड़ेंगे। यह पॉलिसी 25 से अधिक के बेड़े पर लागू होगी। इसके लिए एग्रीगेटर को 90 दिन के भीतर लाइसेंस लेना होगा। यह लाइसेंस 5 साल के लिए दिया जाएगा। दिल्ली के मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कोई फीस नहीं लगेगी।

कैब (चार पहिया) एग्रीगेटर को भी 5 साल में सभी वाहन इलेक्ट्रिक करने होंगे। जबकि बाइक टैक्सी को शुरू से ही इलेक्ट्रिक रखना होगा। दिल्ली सरकार ने फिलहाल पॉलिसी में किराए को लेकर कुछ नहीं कहा है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here