लाउडस्पीकरों की बढ़ती आवाज को नियंत्रण कराने के लिए योगी सरकार ने दिए निर्देश

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Yogi government

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर धार्मिक स्थलों पर तय मानकों से ज्यादा आवाज में बज रहे लाउडस्पीकरों के खिलाफ एक्शन शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाउडस्पीकरों की बढ़ती आवाज को नियंत्रण कराने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के आदेश पर राज्य के सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का संचालन तय मानकों के तहत करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम की तरफ से लाउडस्पीकर की आवाज संबंधी गाइडलाइंस जारी की गईं थी।

तेज़ आवाज़ में बज रहे लाउडस्पीकरों को सारकार ने उतारने का दिया निर्देश

वही कुछ महीनो तक उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की आवाज कम रहीं, लेकिन अब कई जगहों से फिर तेज आवाज की शिकायतें मिलने लगी हैं। लाउडस्पीकरों की इसी बढ़ी हुई आवाज पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने फिर से एक्शन शुरू कर दिया है। धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में बज रहे लाउडस्पीकर की शिकायत मिलने पर योगी कैबिनेट में मंत्री धर्मपाल सिंह ने नियम का उल्लंघन करने वाले लाउडस्पीकरों को उतारने का निर्देश दिया है। बरेली में उन्होंने कहा कि, तेज आवाज में लाउडस्पीकर मंदिर में बज रहे हों या मस्जिद या चर्च में सबको उतारने होंगे।

यह है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिकस्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने को लेकर एक गाइडलाइन जारी कर रखी है। लोगों की सुविधा के लिए इसकी आवाज के कुछ मानक तय किए गए हैं। मानकों के अनुसार, रात के समय लाउडस्पीकर की आवाज 35 डेसिबल और दिन के समय 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि, इसमें राज्य सरकार थोड़ी राहत दे सकती है और आवाज को 55 डेसिबल तक बढ़ाने की इजाजत दे सकती है लेकिन आमतौर पर धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर 100 से 120 डेसिबल तक की आवाज पैदा करते हैं, जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने में ये कही थी बात

2005 में महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लाउडस्पीकरों की आवाज पर आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, किसी को भी ऊंची आवाज सुनने के मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है। अदालत ने कहा था कि, देश में हर व्यक्ति को शांति से रहने का अधिकार है और अभिव्यक्ति की आजादी जीने की आजादी के अधिकार के ऊपर नहीं है। यही वजह है कि अब योगी सरकार लाउडस्पीकरों द्वारा पैदा की जा रही तेज आवाज पर एक्शन लेने का फैसला की है।

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