कोर्ट ने आजम खान को किया बाइज्जत बरी

निचली अदालत से हुई सजा के खिलाफ आजम खान सेशन कोर्ट में पहुंचे थे और अब तक जमानत पर रिहा थे।

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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान (Azam Khan) को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने निचली अदालत का आदेश निरस्त करते हुए आजम खान (Azam Khan) को बाइज्जत बरी कर दिया है। निचली अदालत से हुई सजा के खिलाफ आजम खान (Azam Khan) सेशन कोर्ट में पहुंचे थे और अब तक जमानत पर रिहा थे।

आजम खान को रामपुर की एमएलए स्पेशल कोर्ट से 27 अक्टूबर 2022 को तीन साल कैद की सजा हुई थी। जिसके बाद आजम खान की विधायकी और वोट देने का अधिकार खत्म हो गया था। यह सजा उन्हें साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने पर हुई थी। सजा के खिलाफ आजम खान पर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट का आज फैसला आया।

आजम खान की विधायकी जाने के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की भी विधायकी जा चुकी है। अब्दुल्ला आजम खान रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधायक थे। मुरादाबाद की छजलैट थाने में चल रहे एक मामले में अब्दुल्ला आजम को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने प्रमुख सचिव विधानसभा को पत्र लिखकर स्वार सीट खाली घोषित करने की मांग की थी। स्वार सीट पर हुए उपचुनाव में अपना दल के शफीक अहमद अंसारी ने जीत हासिल की थी।

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