आबकारी नीति मामले में दिल्ली की अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 2 जून तक बढ़ायी

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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति पर सीबीआई मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत 2 जून तक बढ़ा दी है।

सिसोदिया (Manish Sisodia) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में सीबीआई और ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई के अनुसार, सिसोदिया ने आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उक्त साजिश के उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए उक्त नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में गहराई से शामिल थे।

सिसोदिया को सीबीआई ने इस मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और अगले दिन राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्हें पांच दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया था। सीबीआई की हिरासत को 4 मार्च को दो दिनों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था। इसके बाद उन्हें 6 मार्च को तिहाड़ जेल भेज दिया गया।

अदालत ने 31 मार्च को सीबीआई मामले में सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी और 28 अप्रैल को शराब नीति के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक मामले के संबंध में एक और याचिका खारिज कर दी थी। सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट के दोनों आदेशों को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने 11 मई को सीबीआई मामले से संबंधित याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था जबकि ईडी मामले में याचिका लंबित है।

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