ED ने के. कविता को दिल्ली शराब घोटाले में तलब करने पर रोक लगाने की मांग की

के कविता ने ईडी के समन को चुनौती दी है कि ईडी किसी महिला को पूछताछ के लिए अपने दफ्तर नहीं बुला सकती।

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प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बीआरएस नेता के कविता को दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तब तक तलब नहीं किया जाएगा। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट एजेंसी के समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेता। ED की और से पेश ASG एसवी राजू ने कहा कि इस मामले में सॉलिसिटर तुषार मेहता बहस करेंगे लेकिन वह अभी उपलब्ध नहीं हैं। बता दें के कविता ने ईडी के समन को चुनौती दी है कि ईडी किसी महिला को पूछताछ के लिए अपने दफ्तर नहीं बुला सकती।

के कविता ने कहा है कि किसी महिला को इस तरह से नहीं बुलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि आप यह नहीं कह सकते कि किसी महिला को आरोपी या किसी अन्य हैसियत से बिल्कुल भी नहीं बुलाया जा सकता है, लेकिन सुरक्षा के कुछ उपाय होने चाहिए। बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का नाम भी शामिल है। ईडी उनसे मामले में पूछताछ भी कर चुकी है।

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