प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति (Delhi Excise Policy) से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में अरेस्ट आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) उनकी पत्नी एवं कुछ अन्य आरोपियों की 52 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। धनशोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत (7.29 करोड़ रुपये मूल्य की) अन्य अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है।
आदेश के मुताबिक, मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया (Seema Sisodia) की दो संपत्तियां, एक अन्य आरोपी राजेश जोशी (चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक) की जमीन/फ्लैट और गौतम मल्होत्रा की जमीन/फ्लैट शामिल हैं।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्ति में मनीष सिसोदिया की बैंक में जमा 11.49 लाख रुपये की राशि सहित, ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड (16.45 करोड़ रुपये की राशि) और अन्य सहित 44.29 करोड़ रुपये की चल संपत्ति भी शामिल है। ईडी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्ति का कुल मूल्य 52.24 करोड़ रुपये है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को इस मामले में ईडी ने मार्च में गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।














