हाई कोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान की सजा पर लगाई रोक

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान की दोषसिद्धि और तीन साल की जेल की सजा पर मंगलवार को रोक लगा दी।

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पाकिस्‍तान (Pakistan) की इस्लामाबाद (Islamabad) उच्च न्यायालय ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले (Toshakhana Corruption Case) में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की दोषसिद्धि और तीन साल की जेल की सजा पर मंगलवार को रोक लगा दी।

मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक (Amir Farooq) और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी (Tariq Mehmood Jahangiri) की खंड पीठ ने यह बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया। खंड पीठ ने मामले में निचली अदालत के निर्णय को चुनौती देने वाली इमरान खान की याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इस्लामाबाद की एक सत्र अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (Pakistan Tehreek-e-Insaf ) पार्टी के 70 वर्षीय अध्यक्ष इमरान खान (Imran Khan) को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पांच अगस्त को तीन साल जेल की सजा सुनाई थी।

इमरान खान (Imran Khan) को 2018 से 2022 के बीच उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उन्हें और उनके परिवार को मिले राजकीय उपहारों को गैरकानूनी रूप से बेचने के आरोप में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई गई थी।

सत्र अदालत ने पीटीआई प्रमुख पर अगले पांच साल तक राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर भी रोक लगा दी थी, जिससे उनके आगामी चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग गया था। इमरान खान ने निचली अदालत के फैसले को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

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