दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की पत्नी की लंबे समय से तबियत खराब चल रही है। इस कारण कल 10 बजे से 5 बजे के बीच उन्हें पत्नी से मिलने का समय दिया गया है। इस दौरान मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) पुलिष कस्टडी में ही रहेंगे।
हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की पत्नी को मेडिकल रिपोर्ट को कल शाम तक जमा करने को कहा है। वहीं अदालत ने इस शर्त पर मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को अंतरिम जमानत दी है कि वे इस दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे। परिवार के अलावा वे किसी से भी बात नहीं करेंगे और न ही मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। बता दें कि, मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने पत्नी की सेहत का हवाला देकर अंतरिम जमानत की मांग की थी।
गौरतलब है कि, गुरुवार को मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की आबकारी नीति मामले में कोर्ट में पेशी हुई थी। पेशी के दौरान भीड़ होने के कारण अदालत ने इसपर नाराजगी जताते हए कहा था कि, अगर मीडिया पर बैन लगाने की जरूरत होगी तो उसपर भी विचार किया जाएगा। हिरासत में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को सिर्फ परिवार के सदस्यों और वकीलों से मिलने की इजाजत होगी। किसी भी बाहरी व्यक्ति से मुलाकात करने की उन्हें अनुमति नहीं है।
वही ईडी मामले में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि जबतक मनीष सिसोदिया की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी को लेकर दायर अर्जी पर फैसला नहीं लिया जाता। तबतक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी होगी। कोर्ट में उनकी व्यक्तिगत पेशी नहीं होगी।




