दिल्ली आबकारी नीति केस में संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल (MK Nagpal) ने शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य संजय सिंह (Sanjay Singh) की जमानत याचिका खारिज की।

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दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्डरिंग केस में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह (Sanjay Singh) की जमानत याचिका खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल (MK Nagpal) ने शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य संजय सिंह (Sanjay Singh) की जमानत याचिका खारिज की। इससे पहले गुरुवार को अदालत ने अपनी कार्यवाही स्थगित कर दी थी और कहा था कि वह संजय सिंह की जमानत याचिका पर 22 दिसंबर को फैसला सुनाएगी।

आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की जमानत अर्जी पर बहस के दौरान उनके वकील ने कहा था कि संजय सिंह को रिश्वत देने के बारे में आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा और अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह के आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि जांच अभी चल रही है और अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो वह जांच में बाधा डाल सकते हैं। सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

मनी लॉन्डरिंग रोकथाम एजेंसी ने आप नेता संजय सिंह को 4 अक्टूबर को अरेस्ट किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने अब वापस ली जा चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को आर्थिक लाभ हुआ। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है।

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