सपा नेता आजम खान को कोर्ट से लगा झटका, अपील हुई खारिज

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Rampur: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान (Azam Khan) को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने निचली अदालत के सजा के फैसले को बरकरार रखते हुए आजम खान (Azam Khan) की अपील को खारिज कर दिया है। हेड स्पीच मामले में लोअर कोर्ट के द्वारा उनको 2 साल की सजा सुनाई गई थी।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान (Azam Khan) दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में गत 18 अक्टूबर को कोर्ट के द्वारा 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद सीतापुर की जेल में बंद है। उन पर लगभग 84 मुकदमे दर्ज हैं पिछले दिनों रामपुर की एमपी एमएलए लोअर कोर्ट के द्वारा उनको शहजाद नगर थाने में दर्ज हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। आजम खान इसी सजा के खिलाफ एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में अपील में गए थे लेकिन उन्हें कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और लोअर कोर्ट की सजा को बरकरार रखते हुए उनकी अपील को खारिज कर दिया गया है।

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