बिहार में जहरीली शराब कांड की मौत पर CJI ने बोली ये बात

बिहार के छपरा मे हुई जहरीली शराब से मौत के बाद आर्यावर्त महासभा फाउंडेशन ने याचिका दाखिल कर सुनवाई की याचना की है|

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बिहार जहरीली शराब कांड मामले की सुनवाई की याचना का मसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ के सामने उठाया गया| उन्होंने इस मसले पर कहा कि, इसे फिलहाल मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि दाखिल किए जा रहे मामलो को नेक्स्ट वीक में ही जारी किया जायेगा फिर आपको ऐसे में मामलो को अलग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

पीडितो को मुआवजा देने की मांग रखी गयी है

सुप्रीम कोर्ट 9 जनवरी, 2023 को इस मामले की सुनवाई करेगा| दरअसल बिहार के छपरा जिले मे हुई जहरीली शराब से हुई मौत के बाद इस मामले को आर्यावर्त महासभा फाउंडेशन ने याचिका दाखिल की है| इस याचिका मे मामले की SIT से जांच की याचना और पीडितो को मुआवजा दिए जाने की डिमांड पेश की गयी है|

इसके अलावा देशभर में अवैध शराब के निर्माण, व्यापार और बिक्री को कण्ट्रोल करने को लेकर नेशनल एक्शन योजना बनाने की भी याचना की गयी है| बता दें कि, साल 2022 बिहार के छपरा और सीवान जिले में जहरीली शराब पीने से 57 लोगों की मौत हो गयी थी| जिसे लेकर बीजेपी नीतीश सरकार पर निशाना साधा गया था, तो दूसरी तरफ पीआईएल दायर कर इस मामले की एसआईटी जांच कराने का भी निवेदन किया गया था|

वहीं, बिहार विधानसभा में बोलते हुए बिहार के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि, शराब से मौत होने पर किसी को भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा| उन्होंने यह भी कहा था कि शराब पियोगे तो मरोगे| बीजेपी सरकार ने शराबबंदी का समर्थन भी किया था|

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