लखीमपुर खीरी मामले के आरोपी आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत पर कोर्ट ने किया बदलाव

सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दिल्ली में रहने की अनुमति दी है। बीमार मां की देख रेख और बेटी की इलाज कराने के लिए दिल्ली आने की इजाजत दी है।

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उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी मामले के आरोपी आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत की शर्तों में सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दिल्ली में रहने की अनुमति दी है। बीमार मां की देख रेख और बेटी की इलाज कराने के लिए दिल्ली आने की इजाजत दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगाई है कि वह विचाराधीन मामले के संबंध में किसी भी सार्वजनिक समारोह में हिस्सा नहीं लेगा। साथ ही उन्हें मीडिया को संबोधित करने की इजाजत भी नहीं दी गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में उनकी प्रवेश पर रोक भी जारी रहेगी।

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