गिफ्ट सिटी में Gujarat government ने शराब के सेवन को दी इजाज़त

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गुजरात सरकार ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट) में ‘वाइन एंड डाइन’ की पेशकश करने वाले होटलों, रेस्टोरेंट और क्लबों में शराब पीने की इजाजत दे दी है। पूरे गिफ्ट सिटी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों और मालिकों को शराब एक्सेस परमिट दिया जाएगा। इसके अलावा, हर कंपनी के आधिकारिक गेस्ट को उस कंपनी के स्थायी कर्मचारियों की उपस्थिति में अस्थायी परमिट वाले होटलों, रेस्टोरेंट और क्लबों में शराब का सेवन करने की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है।

ऑर्डर में कहा गया है कि गिफ्ट सिटी में आने वाले होटल, रेस्टोरें या क्लब वाइन और डाइन सुविधा यानी FL3 लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। गिफ्ट सिटी के आधिकारिक तौर पर काम करने वाले कर्मचारी और आधिकारिक तौर पर आने वाले गेस्ट होटल, क्लब और रेस्टोरेंट में शराब का सेवन कर सकते हैं। हालांकि, शराब की बोतलें नहीं बेची जाएंगी।

दरअसल, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में वैश्विक कारोबारी माहौल उपलब्ध कराने के लिए यह फैसला किया गया। गौरतलब है कि गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, इसलिए इस राज्य के गठन के बाद से यहां शराब के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और खपत पर प्रतिबंध है। गिफ्ट सिटी के अलावा राज्य के किसी अन्य क्षेत्र को कभी भी इस तरह की छूट नहीं दी गई है।

राज्य निषेध विभाग ने एक बयान में कहा, ‘गिफ्ट सिटी एक वैश्विक वित्तीय और तकनीकी केंद्र के रूप में उभरा है। वैश्विक निवेशकों, तकनीकी विशेषज्ञों और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को यहां वैश्विक कारोबारी माहौल उपलब्ध कराने के लिए ‘वाइन एवं डाइन’ सुविधाओं की अनुमति देने के लिए नियमों को बदलने का फैसला शुक्रवार को किया गया।’

बयान के अनुसार, नई प्रणाली के तहत गिफ्ट सिटी क्षेत्र के होटल, रेस्तरां और क्लब (मौजूदा और जो नए खुलेंगे) को शराब और भोजन परोसने की सुविधाओं के लिए परमिट दिए जाएंगे। हालांकि, इन्हें शराब की बोतल बेचने की इजाजत नहीं होगी। गिफ्ट सिटी क्षेत्र में काम करने वाले लोग और उनके आधिकारिक मेहमान शराब पीने के लिए ऐसे होटलों, रेस्तरां और क्लबों में जा सकेंगे।

गिफ्ट सिटी में कंपनियों के मालिकों और कर्मचारियों को शराब पीने के लिए परमिट दिए जाएंगे और उनके आगंतुकों को अस्थायी परमिट दिए जाएंगे। राज्य निषेध और उत्पाद शुल्क विभाग गिफ्ट सिटी में शराब के आयात, भंडारण और बिक्री को नियंत्रित करेगा। इस समय गुजरात आने वाले बाहरी लोग अस्थायी परमिट लेकर अधिकृत दुकानों से शराब खरीद सकते हैं। विपक्षी कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध किया है।

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