Hapur: दहेज़ मांगने वाले दोषियों को दस-दस साल की सजा

प्रत्येक पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड

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प्रत्येक पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड

Hapur: दहेज हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। प्रत्येक दोषी को दस वर्ष की जेल और 25000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मुकेश कुमार त्यागी ने बताया कि जिला बुलंदशहर के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के रहने वाले लाल कुआं के रहने वाले अशरफ उर्फ बब्बू ने 2018 को एसपी कार्यालय में शिकायती पत्र दिया था।

उसने कहा की 19 अक्टूबर 2011 को उसकी बहन शन्नो का निकाह थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव शेरपुर के जाहिद नाम के व्यक्ति से किया गया था। निकाह के बाद से ही पति जाहिद, ससुर मोबीन, सास तसलीमा, देवर आमिर व ननद गुडिया ज्यादा दहेज की माँग कर पीड़ित की बहन को परेशान करने लगे थे। 28 जनवरी 2018 को जाहिद ने कॉल कर पीड़ित को बताया कि उसकी बहन शन्नो की तबीयत खराब है।

मामले की जानकारी पर पीड़ित अपने परिवार के साथ बहन की ससुराल पहुंचा था, जहां उसे उसकी बहन का शव मिला। शक होने पर पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी थी। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर बहन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में थाना धौलाना में उसके ससुराल वालो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गयी।

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