Rampur: आजम खान के स्कूल को मिली हाईकोर्ट से राहत

छात्र-छात्राओं की परीक्षा समाप्ति के अलावा कुछ सामान ले जाने तक का समय भी दे दिया गया है।

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High Court

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज हाई कोर्ट के आदेश पर सपा नेता आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल की सील खोल दी गई है। छात्र-छात्राओं की परीक्षा समाप्ति के अलावा कुछ सामान ले जाने तक का समय भी दे दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आजम खान पक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई है।

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान द्वारा मंत्री रहने के दौरान रामपुर की जेल के निकट मौलाना मोहम्मद अली जौहर शोध संस्थान की इमारत को 100 रुपए सालाना की धनराशि पर 33 साल तक के लिए अपने रामपुर पब्लिक स्कूल के लिए लीज पर ले लिया गया था। जिसके बाद स्कूल में पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद लीज के नियमों की जांच हुई जिसमें यह लीज नियम विरुद्ध पाई गई और चंद महीने पहले इसको निरस्त कर दिया गया वहीं मौलाना मोहम्मद अली शोध संस्थान की इस इमारत को खाली करने के निर्देश आजम खान पक्ष को दिए गए।

स्कूल को खाली करने को लेकर बाकायदा समय सीमा तय करते हुए एक नोटिस भी थमाया गया। वही इस स्कूल में पढ़ने लिखने वाले सैकड़ों छात्रों की परीक्षा शुरू हो गई उधर आजम पक्ष हाईकोर्ट में पहुंच गया। जिस पर प्रशासन ने नोटिस में दिए गए समय सीमा से पहले ही स्कूली छात्रों की परीक्षा जारी रहने के दौरान ही इस इमारत और उसके मुख्य द्वार को सील कर दिया।

परीक्षा के समय में की गई प्रशासनिक कार्रवाई से हाई कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया और सुनवाई के दौरान इमारत के दरवाजों पर लगी सील को हटाने के आदेश दे दिए। अब आदेश मिलने के बाद प्रशासन ने टीम गठित करते हुए रामपुर पब्लिक स्कूल प्रशासन को परीक्षा की समाप्ति और सामान निकाल ले जाने तक की समय सीमा निर्धारित कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद आजम खान पक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई है।

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