दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में K Kavita को सुप्रीम कोर्ट से राहत

ईडी के समन के खिलाफ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 19 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।

0

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले (Delhi Excise Policy case) में BRS नेता के कविता (K Kavita) को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। के कविता (K Kavita) की अंतरिम राहत फिलहाल बनी रहेगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साफ किया कि बार-बार इस तरह से राहत को बढ़ाया नहीं जाएगा।

इस मामले में अदालत अब 19 मार्च को सुनवाई करेगा। ईडी के समन के खिलाफ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 19 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। अभियोजन पक्ष के वकील द्वारा बीआरएस नेता को दी गई अंतरिम राहत पर आपत्ति जताए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह समय-समय पर पेशी पर अंतरिम राहत नहीं बढ़ाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के कविता की अंतरिम राहत पर 19 मार्च को विचार करेगा। बता दें कि 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने के कविता का गिरफ्तारी पर संरक्षण 13 मार्च तक बढ़ा दिया था। सीबीआई ने बीआरएस नेता को 21 फरवरी को नया समन जारी कर 26 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था, हालांकि वह पेश नहीं हईं थीं।

बता दें कि BRS नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में फंसी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है। के कविता मे अदालत से ईडी द्वारा गिरफ्तारी से सुरक्षा और समन को रद्द करने की मांग की है। के कविता ने यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था कि पूछताछ उनके घर पर की जानी चाहिए।उन्होंने कहा कि किसी भी महिला को इस तरह से ईडी के कार्यालय में नहीं बुलाया जा सकता, महिला के पास निजता का अधिकार है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here