नए साल पर युवा छलकाएंगे जाम, बस करना पडेगा यह काम, जानिए

गौतमबुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने विभिन्न विभागों और अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि किसी भी क्रिसमस या नए साल की पूर्व संध्या पार्टियों या समारोहों के आयोजन के लिए डीएम कार्यालय से पूर्व अनुमति अनिवार्य है।

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गौतमबुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने विभिन्न विभागों और अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि किसी भी क्रिसमस या नए साल की पूर्व संध्या पार्टियों या समारोहों के आयोजन के लिए डीएम कार्यालय से पूर्व अनुमति अनिवार्य है।

मनोरंजन कर निरीक्षक ने कहा कि पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए, संगठन को ऑनलाइन पोर्टल ‘निवेशमित्र’ के माध्यम से आवेदन करना होगा। मनोरंजन कर निरीक्षक ने कहा कि पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए, संगठन को ऑनलाइन पोर्टल ‘निवेशमित्र’ के माध्यम से आवेदन करना होगा।

जाम छलकने के लिए लेनी होगी अनुमति

डीएम ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि होटल, रेस्तरां, रिसॉर्ट्स, क्लब और पब के प्रतिनिधियों को ऐसे आयोजनों के लिए अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी होगी, जो विभिन्न से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के बाद ही प्रदान की जाएगी। तभी जाम झलकाए जा सकते हैं। अगर कोई अनुमति नहीं लेता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

डीएम ने कहा, “होटल, क्लब और पब, रिसॉर्ट, रेस्तरां और अन्य स्थानों के प्रतिनिधि, जो क्रिसमस या नए साल के लिए पार्टियों या कार्यक्रमों का आयोजन करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे प्रावधानों के अनुसार डीएम कार्यालय से अनुमति लें। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जिले में ऐसे आयोजनों के लिए आवश्यक अनुमति मांगी गई है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अनुमति सभी मानदंडों को पूरा करने के बाद ही दी जाए।”

 

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