ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला: हिंदू पक्ष को मिली खुशखबरी

कोर्ट के आदेश के बाद अब यहां नियमित पूजा अर्चना होगी। नवंबर 1993 तक यहां पूजा-पाठ किया जाता था।

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ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला आया है। यहाँ हिन्दू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिल गया है। वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष में यह फैसला सुनाया है। जिला कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि वह सात दिनों के अंदर इसकी व्यवस्था बनाए। ज्ञानवापी में व्यास जी का तहखाना मस्जिद के निचले हिस्से में है। कोर्ट के आदेश के बाद अब यहां नियमित पूजा अर्चना होगी। नवंबर 1993 तक यहां पूजा-पाठ किया जाता था।

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सात दिनों के अंदर पूजा शुरू हो जाएगी और यहां सभी को पूजा करने का अधिकार होगा। दिसंबर 1993 के बाद ज्ञानवापी के प्रांगण में बेरिकेट वाले क्षेत्र में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई थी। जिसके बाद से व्यास जी के तहखाने में पूजा नहीं हो रही थी।

राग-भोग संस्कार भी रुक गए थे। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में इस बात का भी दावा किया कि ब्रिटिश शासन काल में भी यहां पूजा होती थी। हिंदू धर्म की पूजा से संबंधित सामग्री और बहुत सी प्राचीन मूर्तियां और धार्मिक महत्व की अन्य सामग्री उक्त तहखाने में मौजूद है।

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