Supreme Court से पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को नहीं मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में दाखिल सभी दस्तावेज तलब किए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्तूबर होगी।

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आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू (N Chandrababu Naidu) की याचिका का परीक्षण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो चुका है, लेकिन फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में दाखिल सभी दस्तावेज तलब किए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्तूबर को होगी।

चंद्रबाबू नायडू ने FIR और रिमांड पर दिए जाने को चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने की। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू (N Chandrababu Naidu) ने कौशल विकास घोटाले के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को 2015 में मुख्यमंत्री रहते हुए स्किल डेवलपमेंट स्कीम में भ्रष्टाचार के आरोप में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में पूर्व सीएम पर 371 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप हैं। वहीं ट्रायल कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 5 अक्टूबर के लिए बढ़ा दी थी।

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