महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने की घटना कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन

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Karnataka High Court

कर्नाटक के बेलगावी जिले के एक गांव में एक औरत के साथ कथित तौर पर मारपीट और उसे निर्वस्त्र कर घुमाने की घटना पर कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने नाराजगी व्यक्त की है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसे असाधारण मामला करार देते हुए कहा, ‘इसके साथ हमारे हाथों असाधारण व्यवहार किया जाएगा।’

बता दें कि यह घटना 11 दिसंबर की सुबह उस महिला के पुत्र के एक लड़की के साथ भाग जाने के बाद हुई। पुलिस ने बताया कि लड़की की इंगेजमेंट किसी और से होने वाली थी। इसके बारे में पता चलने पर लड़की के परिवार वालों ने न्यू वंटामुरी गांव स्थित लड़के के घर पर हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके साथ ही लड़के की मां के साथ कथित तौर पर मारपीट की और उसे घसीट कर ले गए, उसे निर्वस्त्र कर घुमाया और बिजली के खंभे से बांध दिया।

इस मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट की एक बेंच ने बेलगावी के पुलिस आयुक्त को भी तलब किया है। इसके तहत सहायक पुलिस आयुक्त (Assistant Commissioner of Police) को 18 दिसंबर को अतिरिक्त रिपोर्ट दाखिल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा। एडवोकेट जनरल ने गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना की खंडपीठ बी वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित के समक्ष घटना पर की गई कार्रवाई के बारे में एक ज्ञापन और कुछ दस्तावेज सौंपे हैं।

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