Prayagraj: उमेश पाल हत्याकांड में फरार शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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Mafia Atiq's wife Shaista Parveen

Prayagraj: गुरुवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। शाइस्ता परवीन अभी भी फरार चल रही हैं। पुलिस ने शाइस्ता पर 25 हजार की इनामी राशि भी घोषित की है।

फरार है शाइस्ता परवीन

उमेश पाल हत्याकांड 24 फरवरी को हुआ था। इसमें नामजद आरोपी माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन हत्याकांड के तीसरे दिन से फरार है। पुलिस द्वारा घोषित इनामी राशि शाइस्ता परवीन का पता बताने वाले को दीं जाएगी। इस से पहले हुई सुनवाई में शाइस्ता परवीन के वकील ने अपना वकालतनामा दाखिल किया था।

हाई कोर्ट से एमपी-एमएलए कोर्ट

इससे पहले शाइस्ता परवीन के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की, जहां से हाई कोर्ट ने इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए रेफर कर दिया था, जहां से सत्र न्यायाधीश प्रयागराज के समक्ष यह अग्रिम जमानत अर्जी दायर हुई। जब याचिका सत्र न्यायाधीश के सामने आई तो उन्होंने कहा कि मामला विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट का है, क्योंकि आरोपी अतीक अहमद पूर्व विधायक और सांसद भी है, इसलिए मामला एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के समक्ष रखा गया था।

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