Assam: बाल विवाह करने के जुर्म में दो हज़ार लोगो की हुई गिरफ़्तारी

असम पुलिस ने बाल विवाह के खिलाफ व्यापक मुहिम चलाते हुए शुक्रवार को 2,044 लोगों को गिरफ्तार किया है।

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Assam: असम पुलिस ने बाल विवाह (Child-Marriage) के खिलाफ व्यापक मुहिम चलाते हुए शुक्रवार को 2,044 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा (Himanta Biswa Sarma) ने यहाँ एक कार्यक्रम में बताया कि राज्यभर में शुक्रवार सुबह से मुहिम शुरू की गई और यह अगले तीन से चार दिन तक जारी रहेगी। राज्य मंत्रिमंडल ने 23 जनवरी को यह फैसला किया था कि बाल विवाह (Child-Marriage) के दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा और व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। असम के पुलिस महानिदेशक जेपी सिंह ने कहा कि, पिछले 15 दिन में राज्य में 4,004 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने लोगो से की कुरीति से मुक्ति’ के लिए सहयोग एवं समर्थन की अपील

डीजीपी के अनुसार, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को बाल विवाह से संबंधित जानकारियां मिली थीं। जिसके बाद उन्होंने पुलिस को मामले की जाँच करने और दोषियों को हिरासत में लेने का निर्देश जारी किया था। उन्होंने राज्यव्यापी पुलिस कार्रवाई पर पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह की मौजूदगी में सभी पुलिस अधीक्षकों (एसपी) के साथ ऑनलाइन बैठक की। मुख्यमंत्री ने लोगो से ‘इस कुरीति से मुक्ति’ के लिए सहयोग एवं समर्थन की अपील की।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बीते दिन कहा था कि, 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण कानून के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 14 से 18 साल की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ बाल विवाह (Child-Marriage) रोकथाम अधिनियम (Prohibition of Child Marriage Act), 2006 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और विवाह को अवैध घोषित किया जाएगा। अगर लड़के की उम्र भी 14 साल से कम होगी तो उसे सुधार गृह भेजा जाएगा।

डीजीपी जीपी सिंह ने कहा कि, अब तक चलाए गए अभियान में शादी कराने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 52 काजी और पुरोहित हैं। उनके अनुसार सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां धुबड़ी, बरपेटा, कोकराझार और विश्वनाथ जिलों में हुई है।

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