Gujarat: पूर्व गृहमंत्री विपुल चौधरी को अदालत ने सुनाई 7 साल की सजा

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गुजरात (Gujarat) के सागरदाना घोटाले (Sagardana scam) में महेसाणा की अदालत ने आज पूर्व गृहमंत्री और दूधसागर डेयरी के पूर्व चेयरमैन विपुल चौधरी (Vipul Chowdhary) को सात साल की सजा सुनाई है। इस मामले में विपुल चौधरी (Vipul Chowdhary) सहित कुल 23 आरोपी थे, जिनमें से 19 लोगों को अदालत ने दोषी करार दिया। साथ ही आज उनकी सजा का भी घोषणा किया गया।

महेसाणा जिले की दूधसागर डेयरी में विपुल चौधरी (Vipul Chowdhary) की अगुवाई में 600 करोड़ रुपये की हेराफेरी और भष्ट्राचार के आरोप को आज कोर्ट ने सही पाया और विपुल चौधरी को सजा सुनाई गई है। 2005 से लेकर 2016 तक डेयरी के चैयरमेन रहे पूर्वगृहमंत्री विपुल चौधरी के खिलाफ 11 साल के कार्यकाल में छह घोटालों और हेराफेरी का आरोप हैं।

मेहसाणा पुलिस द्वारा दर्ज सागरदाना स्कैम के जजमेंट के अलावा विपुल चौधरी के खिलाफ अन्य मामलों की जांच इस वक्त गुजरात एंटी करप्शन ब्यूरो (Anti-Corruption Bureau) भी कर रहा है। विपुल चौधरी के भ्रष्ट्राचर की जांच के लिए मौजूदा एसीबी डायरेक्टर अनुपम सिंह गेहलोत ने एक DIG रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई है।

इस में एक डीएसपी और 3 पुलिस इंस्पेक्टर शामिल हैं। विपुल चौधरी को इन्हीं मामलों में ACB ने 16 सितम्बर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई थी।

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