मनी लांड्रिंग के मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई आज टल गई है।

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शराब नीति घोटाल मामले की सजा काट रहे मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की मुश्किलें दिन -प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। जहाँ दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग (money laundering case) के मामले में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर सुनवाई आज टल गई है। मनीष सिसोदिया के एडवोकेट ने प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा था।

प्रवर्तन निदेशालय ने आज जवाब की कॉपी उनको दी। जिसके बाद मनीष सिसोदिया के वकील ने प्रवर्तन निदेशालय के जवाब पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांग लिया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में मामले की अगली सुनवाई अब 5 अप्रैल को होगी। ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 5 अप्रैल को खत्म हो रही है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 5 दिन की ईडी रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था।

गौरतलब है कि दिल्ली के पूर्व उपमुख़्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से प्रवर्तन निदेशालय मामले में जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया था। मनीष सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका में कहा कि, उन्हें हिरासत में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी हैं। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि तलब किए जाने पर वह जांच में शामिल हो गए हैं। इस मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

बता दे कि, प्रवर्तन निदेशालय ने 9 मार्च को मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में अरेस्ट किया था। यहां वे दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए आबकारी नीति (money laundering case) बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में अरेस्ट किए जाने के बाद से जेल में बंद है।

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