सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में आज चार दोषियों को आजीवन कारावास

टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में आज चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पांचवे दोषी को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई।

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दिल्ली की एक अदालत ने साल 2008 में हुई टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में आज चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पांचवे दोषी को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई। अदालत ने कहा कि यह अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम के अंतर्गत नहीं आता है और इसलिए दोषियों को मौत की सजा नहीं दी गई।

इस केस में रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। पांचवें दोषी अजय सेठी को उनकी मदद करने के लिए तीन साल की साधारण सजा सुनाई गई है।

टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को हत्या कर दी गई थी। 25 वर्षीय पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हेडलाइंस टुडे में न्यूज प्रोड्यूसर थीं। वे एक ब्रेकिंग न्यूज को लेकर टीम की मदद के लिए देर तक न्यूज रूम में रुकी थीं। उनका काम पूरा हो गया तो वे सुबह 3.03 बजे झंडेवालान दफ्तर से निकलीं। वे अपनी कार में बैठीं और वसंत कुंज के लिए घर चल दीं। जहाँ देर रात में डकैती की कोशिश करने वालों ने बेरहमी से उनकी हत्या कर दी।

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