Homeराज्यउत्तर प्रदेशवर्दी में रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी सख्त कार्रवाई

वर्दी में रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी सख्त कार्रवाई

लखनऊ: सोशल मीडिया में रील बनाकर फेमस होने वाले पुलिस कर्मियों (Policeman) के लिए बुरी खबर है। पुलिस के अफसर भी कार्यवाही की जद में आयेंगे। यूपी पुलिस ने इसके लिए बकायदा सर्कुलर जारी किया है। सोशल मीडिया में अकसर देखने को मिलता है कि पुलिसकर्मी (Policeman) फेमस होने के लिए वर्दी की छवि को दाग लगा रहे है। सोशल मीडिया में पुलिस वाले कभी सरकारी पिस्टल के साथ तो कभी पब्लिक के बीच रील बनाने हुए वीडियो वायरल हो रही है।

यूपी में सोशल मीडिया में लोकप्रियता हासिल करने की होड़ पुलिसवालों में भी खूब देखी जा रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूपी पुलिस ने इस पर रोक लगाने के लिए कई नियम लागू कर दी है। इस नियम के अंतर्गत कांस्टेबल से लेकर आईपीएस अफसरों तक आयेगे।

डीजीपी ने जारी किए निर्देश

उत्तर प्रदेश में यह पॉलिसी लागू करने से पहले कई राज्यों के साथ ही विभिन्न देशों की सोशल मीडिया नियमावली का भी अध्ययन किया गया। इसके बाद डीजीपी डीएस चौहान ने निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा है कि खासतौर से जिला स्तर पर इसका गंभीरता से पालन हो। विभिन्न राज्यों का अध्ययन करने के बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में सोशल मीडिया पॉलिसी लागू कर दी गई है।

सरकारी कार्य या ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का प्रयोग पुलिस अधिकारियों (Policeman) के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कांस्टेबल से लेकर आईपीएस अधिकारी तक यह प्रतिबंध लागू किया गया है। इसके अलावा वर्दी में रील बनाने, चैटिंग करने या वर्दी में कार्य के समय बिना वजह फोटो डालने पर भी रोक लगाई गई है। उत्तर प्रदेश में यह पॉलिसी लागू करने से पहले विभिन्न संस्थाओं से न केवल राय ली गई बल्कि नियम का उलंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अन्य नियम :-

  • पुलिस वालों के सोशल मीडिया के व्यक्तिगत इस्तेमाल पर रोक
  • किसी की टिप्पणी पर पुलिस कर्मी ट्रोलिंग ना करें
  • खुद की वाहवाही के वीडियो बनाने पर भी लगी रोक
  • जन शिकायतों का लाइव प्रसारण भी नहीं कर सकते हैं
  • कोई भी पुलिस वाला विवादित ग्रुप नहीं ज्वॉइन कर सकता
  • सोशल मीडिया में प्रोफेशनल डीपी ही इस्तेमाल कर सकते हैं
  • वीडियो रील गाना इत्यादि पर भी रोक लगाई गई
  • सोशल मीडिया केवल शासकीय हित में इस्तेमाल करें
  • किसी पीड़ित का चेहरा या शिनाख्त नहीं दे सकते
  • सोशल मीडिया पर फोटोबाजी करने पर भी रोक लगी
  • वरिष्ठ अफसर या सहकर्मी पर कमेंट भी नहीं कर सकते
  • सोशल मीडिया पर फॉलोबैक में सावधानी बरतें
  • पुलिस कर्मी असलहों का प्रदर्शन भी नहीं कर सकते है
  • बिना सत्यापित कोई भी सूचना फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं
  • DGP डीएस चौहान की मंजूरी के बाद पॉलिसी जारी हुई|
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