सुप्रीम कोर्ट ने सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका की ख़ारिज

सत्येंद्र जैन बीते 9 महीने से ज्यादा समय से मेडिकल ग्राउंड पर जेल से बाहर थे।

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering case) में कार्रवाई झेल रहे दिल्ली सरकार (Delhi government) की पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन (Satyendar Jain) की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री को तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया है।

सत्येंद्र जैन बीते 9 महीने से ज्यादा समय से मेडिकल ग्राउंड पर जेल से बाहर थे। उच्चतम न्यायालय ने 26 मई, 2023 को चिकित्सा आधार पर सत्येन्द्र जैन (Satyendar Jain) को अंतरिम जमानत दी थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है। ईडी ने आप नेता को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था। सत्येन्द्र जैन ने इन आरोपों से इनकार किया है।

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