मोदी सरनेम पर टिप्पणी: राहुल गाँधी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

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Rahul-Gandhi

Surat: भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी (Rahul-Gandhi) के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने मोदी उपनाम के खिलाफ गलत टिप्पणी करके पुरे मोदी समुदाय का मान घटाया है। साल 2019 में राहुल गाँधी ने मोदी उपनाम पर टिप्पड़ी की थी जिसका फैसला आज सूरत कोर्ट ने सुना दिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है और थोड़ी देर में उनकी सजा का एलान भी करेगी।

दरअसल, राहुल (Rahul-Gandhi) पर मोदी उपनाम पर टिप्पणी करने के लिए आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज है। इस मामले में आज ही फैसला आने की उम्मीद है। इसके चलते राहुल गाँधी गुरुवार को ही सूरत के लिए रवाना हो गए थे। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकोर, पार्टी विधायक दल के नेता अमित चावड़ा, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा और विधायक सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आगमन को देखते हुए सूरत में मौजूद हैं। राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने बताया था कि फैसला सुनाए जाते वक्त कांग्रेस नेता भी मौजूद रहेंगे।

2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी (Rahul-Gandhi) ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है? इसी को लेकर भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में हुई जनसभा में इस मामले से जुड़ी टिप्पणी की थी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 23 मार्च को फैसला सुनाने की तारीख़ तय की है। राहुल इस मामले की सुनवाई के चलते तीन बार अदालत में पेश हुए। अक्तूबर 2021 में बयान दर्ज कराने के लिए अदालत पहुंचे राहुल ने खुद को निर्दोष बताया था।

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