रुंगटा हत्याकांड गवाह को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी को साढ़े पांच साल की सजा

0

Varanasi: कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा की हत्या के गवाह महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को दोषी पाया गया है। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई में मुख्तार अंसारी के खिलाफ सभी आरोप सही साबित हुए। इस मामले में कोर्ट ने मुख्तार को साढ़े पांच साल की सजा सुनाई है। एमपी एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी उज्ज्वल उपाध्याय ने मुख्तार पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

वाराणसी के कोयला व्यवसाय नंदकिशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को वाराणसी कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 5 साल 6 माह की सजा सुनाई है। साथ ही ₹10000 का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम/ एमपी एमएलए अदालत के प्रभारी उज्जवल उपाध्याय ने सुनाया है।

बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के हस्ताक्षर के बाद फैसला बाहर आएगा। सुनवाई के दौरान संयुक्त निदेशक अभियोजन हरि किशोर सिंह और वादी के अधिवक्ता विधानचंद यादव और ओ पी सिंह ने अभियोजन का भी पक्ष रखा था। मालूम हो कि रुंगटा को धमकी देने के मामले में गुरुवार को आरोपी मुख्तार अंसारी का बयान अदालत में दर्ज किया गया था। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश भी हुआ था।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here