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Kerala: व्यक्ति को 2013 में बुजुर्ग की हत्या के लिए सुनाई मौत की सजा

केरल की एक स्थानीय अदालत ने 2013 में एक बुजुर्ग दंपती की हत्या के मामले में शुक्रवार को एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई। अरुण ससी को अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने अपने रिश्तेदार थंकम्मा (68) और उनके पति भास्करन नायर (71) को लूटने के उद्देश्य से हत्या करने के लिए मौत की सजा दी थी। मृत्युदंड लगाते हुए, अदालत ने कहा कि दोषी को बुजुर्ग दंपति की सुरक्षा करनी थी। क्योंकि उनकी बेटियां विदेश में थीं। उसने एक भयानक हत्या को अंजाम दिया। जिसे माफ नहीं किया जा सकता।

इसी के साथ कोर्ट ने दोषी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही उसे लूटपाट के लिए घातक हथियार का इस्तेमाल करने और मौत की सजा के अपराध को अंजाम देने के लिए घर में घुसने के लिए। कई साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। ये घटना 28 सितंबर 2013 की है।

अतिरिक्त अभियोजक के जितेश ने कहा कि दोषी दंपति के घर पहुंचा और नायर और उसकी पत्नी पर हथौड़े से बेरहमी से हमला किया। उन्होंने कहा कि शशि को चोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद हत्या में उसकी भूमिका का खुलासा हुआ।

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